एक वर्ष में भी कुछ साबित न हो तो वापस लौटाओ जब्त की सम्पत्ति,ईडी को हाईकोर्ट का आदेश

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दिल्ली- दिल्ली हाईकोर्ट मे ईडी के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि 365 दिनों की जांच के बाद भी कुछ साबित न हो तो फिर जब्त सम्पत्ति को सीज करने की अवधि लैंप्स हो जाती है। फिर आप को संबंधित सम्पत्ति को लौटाना होगा। अदालत ने महेन्द्र कुमार खंडेलवाल बनाम ईडी के मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जब आप एक साल में कुछ साबित नहीं कर सके तो यह मामला पूरी तरह लैंप्स हो गया है। इसलिए जांच को बंद कर सील सम्पत्ति को लौटाना पड़ेगा। दरअसल इस मामले में ईडी के अफसर एक साल गुजरने के बाद भी जांच के लिए अदालत से और वक्त मांग रहे थे। लेकिन अदालत ने साफ इंकार करते हुए जब्त सम्पत्ति को लौटाने के आदेश दिए हैं।

संवाददाता- एम सलीम खान की रिपोर्ट 


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