युवक की हत्या करने वालो को एडीजे द्वितीय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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काशीपुर – (एम सलीम खान संवाददाता) पिता की मौजूदगी में ही उसके जिगर के टुकड़े की हत्या करने के मामले सैकिड अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने छह नामजद आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है।

न्यायाधीश श्रीवास्तव ने छह नामजद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया और उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है जुर्माने की रकम अदा न करने पर छह छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

बीते साल 2022 में म ई को गांव टांडा खेम केलाखेड़ा के रहने वाले रमेश ने बाजपुर कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस को बताया था कि उसके पुत्र विशाल अपने मित्र गगन और विक्रम के साथ बाजपुर गया था अपराह्न करीब 1.30 बजे मुड़िया तिराहे चौराहे के नजदीक शिवनगर महाराजपुर थाना स्वार जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले मानवदीप शाहरुख, अरमान और जुनैद और बाजपुर के घनसारा के रहने वाले आसिफ, खमरिया बाजपुर के रहने वाले रवि ने उनके पुत्र मारपीट की।

इस मामले की जानकारी मिलते ही वो अपने अपने एक रिश्तेदार के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, और देखा कि हमलावर उनके पुत्र को लाठी डंडों से पीट रहे और उसकी हत्या कर दी पुलिस ने 26 म ई को हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफतार कर लिया।

इस मामले की सुनवाई द्वितीय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों को पेश किया जिसके बाद सभी आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया और न्यायधीश ने सभी को आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडित किया।

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