नौ मुकदमों में नामजद मनीष छह माह के लिए जिला बदर

हल्द्वानी – अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नैनीताल पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई के तहत काठगोदाम पुलिस ने एक व्यक्ति को छह माह के लिए जिला बदर किया है। जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत यह कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार, काठगोदाम थाना क्षेत्र की रामलाल कॉलोनी निवासी मनीष पुत्र गंगाराम के खिलाफ थाना काठगोदाम में आबकारी अधिनियम के तहत नौ मुकदमे दर्ज हैं। आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से उसे छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर करने के आदेश जारी किए गए थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशों के क्रम में कोतवाली काठगोदाम के प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मनीष को नियमानुसार जनपद की सीमा से जिला बदर कर दिया।

इस कार्रवाई को क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।