खुले में बायो मेडिकल वेस्ट फेंकने पर नगर निगम सख्त, GRD मेडिकल स्टोर पर 10 हजार का चालान

हल्द्वानी – बायो मेडिकल वेस्ट के खुले में निस्तारण के खिलाफ नगर निगम हल्द्वानी ने सख्त रुख अपनाते हुए GRD मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की है। नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर निरीक्षण के दौरान बायो मेडिकल वेस्ट को खुले में अनुचित तरीके से फेंका हुआ पाया। इस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर का 10 हजार रुपये का चालान किया गया।

नगर निगम की कार्रवाई के दौरान दुकान में एक और गंभीर अनियमितता सामने आई। निरीक्षण टीम को दुकान के फ्रिज और डिस्प्ले में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी जूस और पानी की बोतलें बिक्री के लिए रखी मिलीं। मामला खाद्य सामग्री से संबंधित होने के कारण नगर निगम की टीम ने इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को दे दी है, ताकि संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा सके।

खुले में फेंका मिला बायो मेडिकल वेस्ट

नगर निगम के अनुसार GRD मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के दौरान बायो मेडिकल वेस्ट का निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारण नहीं किया जा रहा था। खुले में बायो मेडिकल वेस्ट फेंका जाना नियमों का उल्लंघन माना गया। टीम ने मौके पर स्थिति का निरीक्षण करने के बाद संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ 10 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण सामान्य कचरे की तरह नहीं किया जा सकता। इसके लिए निर्धारित नियमों और सुरक्षित निस्तारण प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

एक्सपायरी जूस और पानी की बोतलों पर भी जांच

निरीक्षण के दौरान दुकान में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी जूस और पानी की बोतलें फ्रिज एवं डिस्प्ले में बिक्री के लिए रखी मिलीं। नगर निगम की टीम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को सूचना दी है।

अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा मामले में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करने की हिदायत दी है।

संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

यह अभियान वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अतिक्रमण प्रभारी, दोनों मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक एवं नगर निगम की टीम द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया। टीम ने निरीक्षण के दौरान बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच की और नियमों का उल्लंघन मिलने पर तत्काल चालानी कार्रवाई की।

मेडिकल स्टोर और क्लीनिकों को चेतावनी

नगर निगम प्रशासन ने जिले के सभी मेडिकल स्टोर, क्लीनिक और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जाए। खुले में बायो मेडिकल वेस्ट फेंकने या उसके निस्तारण में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी चालानी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे अपने यहां निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।