
रामनगर – त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार को मालधन चौड़ क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर मालधन चौड़ नंबर-4 और नंबर-2 में मेडिकल स्टोर, किराना दुकानों और मनोहर चाय सहित आधा दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर अलग-अलग विक्रेताओं से मनोहर चाय और मल्टीविटामिन सिरप के कुल तीन नमूने लिए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।
चार प्रतिष्ठानों को नोटिस
निरीक्षण के दौरान एफएसएस एक्ट-2006 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने, लाइसेंस में गलत पता दर्ज होने और मौके पर खाद्य पंजीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर चार प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन नोटिस जारी किए गए। संबंधित प्रतिष्ठानों को 15 दिन के भीतर अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं होने पर न्यायालय में चालान की कार्रवाई की जाएगी।
विभाग के अनुसार, अधिनियम की धारा 55 के तहत नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
एक्सपायरी सामान अलग रखने के निर्देश
खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को कालातीत यानी एक्सपायरी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करने और ऐसी सामग्री को अन्य सामान से अलग रखने के लिए ड्रॉप बॉक्स रखने के निर्देश दिए गए। प्रतिष्ठान संचालकों से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा गया।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने व्यापारियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने, बिना बिल के सामान की खरीद नहीं करने, स्टॉक का पूरा विवरण रखने तथा एक्सपायरी खाद्य सामग्री का विक्रय और भंडारण नहीं करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठानों की नियमित साफ-सफाई और आवश्यकतानुसार कीटनाशक का छिड़काव भी सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्थिति में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं से भी शिकायत करने की अपील
विभाग ने आमजन से भी खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका होने पर तत्काल विभाग को सूचना देने की अपील की है, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
विभाग की ओर से व्यापारियों को प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं करने, पैक्ड खाद्य सामग्री पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच नंबर स्पष्ट रखने, रेट लिस्ट प्रदर्शित करने तथा ग्राहकों को बिल या कैश मेमो देने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा दुकानों और प्रतिष्ठानों पर FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने तथा खराब एवं एक्सपायरी खाद्य सामग्री की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रखने को कहा गया। खाद्य सामग्री में अनियमितता, शिकायत या नमूना फेल होने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ एफएसएस एक्ट-2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

